अलीगढ़/ यूपी प्रयागराज : हाई कोर्ट ट्रांसफर के खिलाफ विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता की विशेष अपील खारिज कर दि है। इस दौरान कोर्ट ने कहा है कि इस संबंध में सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी शासनादेश विद्युत वितरण निगम कंपनी के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एक कंपनी है। इस कारण सरकारी शासनादेश के प्राविधान का कंपनी के कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल सकता है।
अब सरकारी अधिकारी नहीं कर सकते कंपनी के कर्मचारियों का ट्रांसफर।
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