जनपद अलीगढ़ सिविल कोर्ट: एडीजे फास्ट ट्रैक अदालत ने दहेज के लिए गर्भवती पत्नी की हत्या करने के दोषी पति सत्यवीर को दस साल के  कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चालीस हजार रुपये का अर्थदंड  भी लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना 15 मई 2008 को हुई थी,तथा बबली के शरीर पर गंभीर चोटें पाई गईं और उसकी मृत्यु हो गई। इस दौरान बबली गर्भवती थी और उसके पेट में बच्चे की भी मृत्यु हो गई थी। 

सत्यवीर को अदालत ने दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया है।

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