जनपद अलीगढ़ सिविल कोर्ट: अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश पॉक्सो राजीव शुक्ला की कोर्ट ने ग्राम गंगीरी क्षेत्र में 6 वर्ष पूर्व नाबालिग किशोरी से बलात्कार करने के आरोपी रोकी को बीस साल की सजा सुनाई है, साथ में पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की सजा और कटनी पड़ेगी।

जानकारी के अनुसार पीड़ित पिता ने तीन जून 2019 को जिला कासगंज के ढोलना चकेरी  निवासी रोकी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस में कहा था कि पीड़ित की 15 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया था, तथा शादी का दबाव बनाते हुए बलात्कार करने का मामला लिखाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर ने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाह व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई है, साथ में जुर्माना भी लगाया है।

Share To:

Post A Comment: